ITR FILING क्यों जरूरी है? और itr filing कैसे करें

ITR FILING भारत में हर उस नागरिक के लिए जरूरी है। जो सरकार के द्वारा निर्धारित आय से ज्यादा कमाता है। इसमें आपको अपनी आय का सम्पूर्ण विवरण आयकर विभाग को सबमिट करना होता है। जिसमे आपके आय, कटौतियों और आपके द्वारा किये गए सभी स्टेटमेंट और करों का विवरण शामिल होता है।ITR FILING सिर्फ एक टैक्स से सम्बन्धित कानून नहीं बल्कि यह आपको टैक्स, के अनुसार रिफंड प्राप्त करने और सभीबैंक अकाउंट या INTERNATIONLAL payments की पारदर्शिता को सुनिश्चित करने लें मदद करता है।

आज के इस लेख में हम यही जानेंगे, की ITR FILING कैसे कर सकते है और किन लोगो को इसे फाइल करना अति आवश्यक है। कंही येसा न हो आप अनजान ही रहे। और आपके उपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से टैक्स नोटिस आ जाये फिरआपको पछताना पड़ेगा तो आये समझते है की क्यों जरूरी है। आईटीआर फ़ाईलिंग.

ITR FILING
ITR FILING

ITR FILING है क्या ?

ITR (Income Tax Return) FILING यह एक प्रकार का येसा फॉर्म होता है।जो प्रमुख रूप से आपकी या आपकी किसी संस्था या किसी कंपनी के द्वारा पुरे साल में की गयी कमाई, टैक्स, की सम्पुर्ण जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दी जाती है। जिससे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यह सुनेस्चित करता है। अपने पुरे साल में जो टैक्स दिया है,वो सही है। या नहीं और अपने अगर ज्यादा टैक्स भरा हुआ है।तो आपको रिफंड मिल जाता है। लकिन अपने कम टैक्स भरा है।तो आपको और टैक्स भरना होता है। जिससे आपकी कमाई और टैक्स कीपारदर्शिता और बढ़ जाती है.

किसको ITR फाइल करना ज़रूरी है?

जो सामान्य सामान्य श्रेणी से आते है। और उनकी सालाना कमाई ₹2.5 लाख से अधिक है। तो उनको ITR FILING करना होगा और जो लोग (वरिष्ठ नागरिक) है अगर ₹3 लाख से अधिक है। या जो लोग अति वरिस्थ श्रेणी में आते है। और उनकी कमाई ₹5 लाख से अधिक है। तो उनको ITR FILING करना बेहद आवश्यक है ये सभी के लिए अलग अलग होता है।

और जिन लोगो की विदेशी आय या विदेश में प्रॉपर्टी है उनको ITR FILING करना जरूरी है। या किसी फाइनेंशियल ईयर में कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट या कोई बड़ा ट्रांजेक्शन किया हो। तो उन लोगो को भी ITR FILING करना जरूरी होता है।

और किसी कंपनी या किसी फ़र्म को हर साल ITR FILING करना इम्पोर्टेंट है चाहे उसको लोस हुआ हो या प्रॉफिट

ITR फाइल में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते है?

इसके लिए सबसे पहले आपके पास पैन कार्ड आधार कार्ड और अगर आप जॉब करते हो तो फॉर्म 16 आपके लिए जरूरी है

उसके बाद आपको अपने बैंक स्टेटमेंट और पासबुक और कैपिटल गेन की सम्पुर्ण जानकारी लकिन अगर आपका कोई फ़र्म या संस्था है तो आपके लिए सभी चीजे समे रहेंगी बस फॉर्म बदल जायगा फॉर्म 26AS (TDS डिटेल्स) लगेगा और इतने डॉक्यूमेंट कम्पलीट है तो आप ITR FILING कर सकते हो।

इसकी अंतिम तिथि क्या है

ITR FILING करने की अंतिम तिथि 31 JULY है।लकिन अगर आप किसी तरीके ITR फाइल नहीं कर पाते हो। तो आपको लेट फीस के साथ 15 सितम्बर तक आप फिल करवा सकते हो।

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