Muslim Divorced Women Yojana: बिहार सरकार द्वरा राज्य में अल्पसंख्यक मुस्लिम परित्यक्ता या तलाकशुदा महिलाओं को आर्थिक सहायता देकर उन्हे स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से सहायता योजना चलाई जा रही है, ताकि ऐसी महिलाएं सरकार की आर्थिक मदद से अपना जीवनयापन का सकें ।
Muslim Divorced Women Yojana
बता दे की, बिहार सरकार ने मुस्लिम के परित्यक्ता या तलाकशुदा महिलाओं को रोजगार से जोड़ने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के माध्यम से पहले 10 हजार रुपए दिए जाते थे, लेकिन वित्तीय वर्ष 2017-18 ये राशि बढ़ाकर 25 हजार कर दी गई है, जिसे राज्य अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी द्वारा लाभुकों के खाते में सीधे ट्रांसफर कर दी जाती है ।
Eligibility – Muslim Divorced Women Yojana
- बिहार के निवासी होना चाहिए ।
- मुस्लिम महिला ही आवेदन कर सकेंगे ।
- मुस्लिम महिला तलाकशुदा हो ।
- कम से कम 2 साल से वो अपने पति से अलग रह रहे हो ।
- इसकी आवेदन के लिए 18 से 50 साल तक आयु सीमा है ।
- आयप्रमाण पत्र में पारिवारिक मासिक आय 4,00,000/- होना चाहिए ।
- कोई दूसरी शादी नहीं हुई हो ।
- इस योजना की लाभ पूरे जीवनकल में बस एक ही बार उठा सकेंगे ।
Documents Required – Muslim Divorced Women Yojana
- आधार कार्ड
- पासपोर्ट साइज़ फोटो
- जन्मप्रमाण पत्र
- जातिप्रमान पत्र
- तलाक प्रमाण पत्र
- आय प्रमाणपत्र
- बैंक पासबुक
How To Apply Muslim Divorced Women Yojana?
इस तरह कर सकेंगे आवेदन
इस वित्तीय मदद से तलाकशुदा महिलाएं जीवनयापन के लिए कोई रोजगार कर सकती हैं, यह राशि लाभार्थी को एक बार में मदद के तौर पर दी जाती है, इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को अपना प्रमाणपत्र के साथ आवेदन करना होता है, नीचे दिए गए है आसान तरीके से इस फॉर्म को आवेदन करने का प्रक्रिया जिसे आप फॉलो कर के ऑफलाइन आवेदन कर सकते है ।
Ofline
स्टेप-1. इसकी आवेदन के लिए आपको अपने जिले के मनॉरटी वेल्फेर ऑफिसर से मिलन होगा, जिसके बाद वो आपको एक फॉर्म देगा, जिसमे मांगे गए जानकारी को भड़ना होगा ।
स्टेप-2. फॉर्म भड़ने के बाद सभी दस्तावेज के साथ उसे आपको अपने जिले के District Minority Office में जमा करना होगा ।
स्टेप-3. फॉर्म भड़ने जाने के बाद आपको इसकी जानकारी अपने दिए गए मोबाईल नंबर पर एसएमएस के द्वारा जानकारी दी जाएगी ।
जरूरी लिंक
पूरी जानकारी (Guide) | क्लिक करें |
योजना की जानकारी | क्लिक करें |
ऑफिसियल वेबसाईट | क्लिक करें |
इसे भी पढे